Moradabad : हत्याकांड में दो भाइयों समेत सफाईट पांच को उम्रकैद की सजा
मझोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत डेढ़ दशक पुराने हत्याकांड में कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों ने प्रेम संबंधों के शक में पड़ोसी युवक की हत्या की थी।
थाना मझोला के सूर्य नगर के निवासी जीवन सिंह की ओर से 17 जनवरी 2009 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उसका अपने पड़ोसी कृपाल व उसका भाई ओमपाल सिंह से विवाद था। 16 जनवरी की शाम जीवन सिंह के घर पर उसके तीन बेटे राजेंद्र, पप्पू, सुरेंद्र व पत्नी श्री सावित्री देवी और उसकी बेटी ममता 1 मौजूद थी। दोनों आरोपी घर आए और राजेंद्र को अपने साथ ले गए। आरोप है कि रेलवे वर्कशाप के पास पेड़ के
नीचे राजेंद्र को दोनों आरोपी व अन्य में लोग जकड़े हुए थे। परिजनों को आता देखा तो ओमपाल ने राजेंद्र को गोली र मार दी थी। कृपाल ने उसके सिर ने पर घातक हमला कर हत्या कर दी। • पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 27 फरवरी को आरोप पत्र दाखिल किया।
मुरादाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 विमल वर्मा की – अदालत में मामले की सुनवाई हुई। – एडीजीसी अशोक यादव और दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि कोर्ट में कुल सात गवाह पेश किए गए। मुख्य गवाह के तौर पर अवधेश कुमार – मिश्र और ओमवीर शर्मा ने घटना – की पूरी जानकारी दी। कोर्ट ने साक्ष्यों – के आधार पर कृपाल व ओमपाल के अलावा लाला उर्फ किशन पाल, रिक्की उर्फ शिवकुमार व उमेश सैनी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।