Rampur : दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा दो लाख सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को एडीजे आठ की कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर दो लाख सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
मामला शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव से जुड़ा है। यहां रहने वाला एक ग्रामीण 24 फरवरी 2018 को किसी काम से कहीं गया था। जब वह घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसकी बेटी बिना बताए कहीं चली गई है। यह सुनकर ग्रामीण के होश उड़ गए थे। उसके बाद बेटी को काफी तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था।
पीड़िता के बयानों के आधार पर दानिश को नामजद किया गया था। इसमें दुष्कर्म और एससी- एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। विवचेना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इसकी सुनवाई एडीजे आठ की कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को पीठासीन अधिकारी ने दानिश को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। एसपीओ शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि अदालत ने दानिश पर दो लाख सात हजार का जुर्माना भी लगाया है। पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
अमानत में खयानत में तीन साल की सजा
रामपुर, अमृत विचार : मालिक के साथ अमानत में खयानत करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने दोषी को तीन साल कैद और दस हजार के रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोतवाली क्षेत्र के मिस्टनगंज में सतीश भाटिया की कनिका ब्रांड के मालिक है। उनका कहना है कि वह दुकानों पर आटे की आपूर्ति करते = जा है। पैसा सेल्समैन लेकर आते हैं। पैसे वसूलने के लिए सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ख आवास विकास निवासी दिनेश कुमार को रख लिया था।
काफी समय से वह लोगों या से कम पैसे लाकर दे रहा था। जब मुनीम ने दिनेश से पूछताछ की तो वह टाल-मटोल ट श करने लगा। जानकारी करने पर पता चला कि दिनेश कुछ लोगों से करीब 61,657 रुपये लेकर चला गया है। आरोपी ने पैसे वापस नहीं किए तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा क दी। पुलिस ने विवचेना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इसकी सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई। शुक्रवार को पीठासीन अधिकारी शोभित बंसल ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई। एपीओ नीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया